प्रयागराज/नोएडा,(नोएडा खबर डॉट कॉम)
पिछले वर्ष प्रयागराज FIITJEE कोचिंग सेंटर बंद होने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा राहत देने के बाद अब नोएडा स्थित FIITJEE कोचिंग सेंटर के अचानक बंद हो जाने का मामला भी अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर-43 में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ द्वारा की जाएगी।
पीड़ित अभिभावकों द्वारा याचिका संख्या CRLP-15893/2025 के रूप में Writ दायर किया गया है। याचिकाकर्ता अभिभावकों का आरोप है कि FIITJEE ने उनके बच्चों की जेईई जैसी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के नाम पर लाखों रुपये की फीस वसूल की, लेकिन जनवरी 2025 में अचानक कोचिंग सेंटर बंद कर दिया, जबकि बोर्ड परीक्षाएं और जेईई मेन जैसे महत्त्वपूर्ण एग्ज़ाम्स नज़दीक थे।
कुछ अभिभावकों ने बताया कि उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन तक लिया था और एकमुश्त फीस जमा की थी। परंतु सेंटर बंद होने के बाद FIITJEE की ओर से कोई रिफंड नहीं दिया गया। इस संबंध में नोएडा के सेक्टर-58 थाने में FIR संख्या 0041/2025 दर्ज कराई गई थी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं होने से परेशान अभिभावकों ने हाईकोर्ट का रुख किया।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल प्रयागराज FIITJEE सेंटर बंद होने के बाद दायर याचिका (Criminal Misc. Writ Petition No. 12353 of 2024) में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच (माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला एवं माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल) ने 3 अक्टूबर 2024 को सुनवाई की थी। हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित कर पीड़ित अभिभावकों को राहत दी थी और FIITJEE को प्रयागराज के पीड़ित अभिभावकों की पूरी फीस लौटाने का निर्देश दिया था।
अब देखना यह है कि नोएडा के इस मामले में भी पीड़ित अभिभावकों को हाईकोर्ट से वही राहत मिलती है या नहीं।