नोएडा,(नोएडा खबर डॉट कॉम)
नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-110 स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या जीएच-5 पर बुधवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन 3 टावर और 10 दुकानों को सील कर दिया।
यह परियोजना मैसर्स ग्रेनिटेट गेट प्रोपर्टीज प्रा. लि. को वर्ष 2009 में आवंटित की गई थी, लेकिन डेवलपर द्वारा 702.59 करोड़ रुपये की भारी-भरकम बकाया राशि न जमा करने और मानचित्र की वैधता समाप्त होने के बाद भी अवैध निर्माण जारी रखने के कारण यह ऐक्शन लिया गया।
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि यह भूखंड कुल 1,64,120 वर्गमीटर क्षेत्रफल का है, जिसमें 31 टावरों में 4018 फ्लैट्स की स्वीकृति दी गई थी। लेकिन डेवलपर ने नियमों की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा, जिसके चलते पहले भी 3 टावर सील किए जा चुके हैं।
कार्रवाई के प्रमुख कारण
702.59 करोड़ की देयता जमा न करना (11 जनवरी 2019 से 30 जून 2025 तक की अवधि)।
मानचित्र की वैधता समाप्त होने के बाद भी अवैध निर्माण।
पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन के बावजूद आपत्तियां दूर न करना।
प्राधिकरण के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना – “मानचित्र वैध न होने तक निर्माण न करें”।
घटनाक्रम की समयरेखा
29 दिसंबर 2009: भूखंड का पट्टा डेवलपर के नाम।
08 फरवरी 2024: मानचित्र पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन।
13 जून 2025: प्राधिकरण द्वारा RP को 702.59 करोड़ की देयता का पत्र।
उच्च न्यायालय याचिका संख्या 3226/2025: CEO द्वारा RP की सुनवाई।
12 नवंबर 2025: 3 टावर + 10 दुकानें सील।
प्राधिकरण की चेतावनी
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा डॉ लोकेश एम ने स्पष्ट चेतावनी दी है: “सभी डेवलपर्स नियमों का पालन करें और समय पर देयताएं जमा करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।”
यह कार्रवाई नोएडा में बढ़ते अवैध निर्माण और बकाया वसूली के खिलाफ प्राधिकरण की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार, कई अन्य परियोजनाओं पर भी सीलिंग और डिमोलिशन की तलवार लटक रही है।
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