गौतमबुद्ध नगर, (नोएडा खबर डॉट कॉम)
उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को ऐतिहासिक राहत देने वाली ‘बिजली बिल राहत योजना 2025’ की घोषणा की।
संगम सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री ने बताया कि यह योजना नेवरपेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है, जिससे बकाया बिलों के बोझ से मुक्ति मिलेगी और बिजली वितरण व्यवस्था आर्थिक रूप से मजबूत होगी। उनके साथ अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण, चेयरमैन आशीष गोयल तथा एमडी पंकज कुमार मौजूद रहे।
मंत्री ने योजना को जनता के लिए ‘सरकार का उपहार’ बताते हुए कहा कि एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में पूर्ण 100 प्रतिशत छूट के साथ-साथ मूलधन में 25 प्रतिशत तक की रियायत दी जाएगी। यह छूट तीन चरणों में उपलब्ध होगी। पहले चरण में, जो एक दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को मूलधन में 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। दूसरे चरण में, एक जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक, 20 प्रतिशत और तीसरे चरण में, एक फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक, 15 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
मंत्री ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे पहले चरण में ही पंजीकरण कराकर अधिकतम लाभ उठाएं।योजना का लाभ घरेलू उपभोक्ताओं, जिनकी लोड दो किलोवाट तक है, तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं, जिनकी लोड एक किलोवाट तक है, दोनों को मिलेगा। बिजली चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण राशि पर भी छूट का प्रावधान रखा गया है। ऐसे मामलों में पंजीकरण के लिए दो हजार रुपये अथवा निर्धारित राशि का दस प्रतिशत, जो भी अधिक हो, जमा करना होगा। ओवर बिलिंग या अंडर बिलिंग से प्रभावित उपभोक्ताओं के बिलों का संशोधन किया जाएगा और मासिक औसत राशि के आधार पर नई बिलिंग होगी, ताकि किसी पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।
गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त भुगतान न कर पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए मासिक किस्तों में राशि जमा करने का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। मंत्री ने इसे आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह सरल बनाया गया है। उपभोक्ता उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या निकटतम खंड, उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र अथवा किसी भी विभागीय कैश काउंटर पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए और किसी भी उपभोक्ता को कोई असुविधा न हो। पूरी प्रक्रिया की सतत निगरानी की जाएगी।
ए.के. शर्मा ने कहा कि यह योजना केवल छूट प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं में बिजली विभाग के प्रति विश्वास बहाल करने और पारदर्शी बिलिंग व्यवस्था स्थापित करने की मुहिम है। उन्होंने इसे प्रदेश की ऊर्जा यात्रा में नया अध्याय बताया, जिससे वसूली दर में सुधार होगा, बकाया राशि घटेगी और नई परियोजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे।मंत्री ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ-साथ जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए ताकि हर पात्र उपभोक्ता तक जानकारी पहुंचे और वह इसका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता की सुविधा, सेवा और संतोष है और यह योजना उसी संवेदनशील सोच का परिणाम है।उन्होंने अंत में कहा, “हमारा लक्ष्य है—बिजली सबके लिए, राहत सबको। यह योजना उत्तर प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को नई दिशा देगी और उपभोक्ताओं के आर्थिक बोझ को कम करने में मील का पत्थर साबित होगी।”
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