नोएडा: लापरवाही से बस चलाकर लड़की का पैर कुचलने वाले DTC चालक को 2 साल की सजा

नोएडा,(नोएडा खबर डॉट कॉम)
नोएडा में 2019 में हुई एक दर्दनाक घटना में दिल्ली की सरकारी बस (DTC) के चालक किशनलाल को दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है।

जानकारी के अनुसार 24 मई 2019 को शाम करीब 3:45 बजे सेक्टर-20 के पास बस चालक किशनलाल ने लापरवाही से बस चलाई। उस समय कराटे क्लास से लौट रही एक लड़की लोरी के बाएं पैर पर बस का पहिया चढ़ गया। चोट इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों को उसका पूरा बायां पैर काटना पड़ा। बाद में लोरी को कृत्रिम पैर लगवाना पड़ा।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मयंक त्रिपाठी की अदालत ने चालक किशनलाल को दोषी ठहराया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 338 के तहत उसे 2 साल की सजा और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने फैसले में साफ कहा कि सरकारी बस चलाने वाले चालकों से आम लोगों से ज्यादा जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है। लापरवाही से वाहन चलाना बहुत खतरनाक होता है। यह फैसला थाना सेक्टर-24 में दर्ज मामले में आया है।

अभियोजन अधिकारी राजेश शुक्ला ने बताया कि पीड़िता के बयान और सबूतों के आधार पर चालक को दोषी पाया गया। इस घटना ने सड़क सुरक्षा और सरकारी वाहनों के चालकों की लापरवाही पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

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