गौतमबुद्धनगर में कोचिंग संस्थानों पर सख्ती: पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर संयुक्त टीम ने 26 संस्थानों की जांच की, 2 सील, 8 में अग्नि सुरक्षा खामी
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गौतमबुद्धनगर में कोचिंग संस्थानों पर सख्ती: पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर संयुक्त टीम ने 26 संस्थानों की जांच की, 2 सील, 8 में अग्नि सुरक्षा खामी

नोएडा, (नोएडा खबर डॉट कॉम)
पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में कोचिंग संस्थानों की अग्नि सुरक्षा और पंजीकरण की जांच के लिए गठित संयुक्त विशेष टीम ने गुरुवार को 26 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान 2 संस्थानों को तत्काल सील कर दिया गया, जबकि 8 संस्थानों में अग्निशमन व्यवस्था मानकों के अनुसार नहीं पाई गई। इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

संयुक्त टीम में सिटी मजिस्ट्रेट, पुलिस विभाग, जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) और मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) शामिल हैं। टीम ने कमिश्नरेट क्षेत्र के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पंजीकरण अभिलेखों, फायर फाइटिंग उपकरणों और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की गहन जांच की।जिला विद्यालय निरीक्षक ने दो संस्थानों के पंजीकरण न पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से सील करने का आदेश जारी किया। आठ अन्य संस्थानों में अग्निशमन उपकरण और सुरक्षा मानकों की कमी पाई गई, जिनके संबंध में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

सभी कोचिंग संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे शासन द्वारा निर्धारित अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा, पंजीकरण और अन्य आवश्यक अभिलेखों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। टीम ने चेतावनी दी है कि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर बिना पूर्व सूचना के संस्थान सील किए जा सकते हैं, संचालन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में पूरी जिम्मेदारी संचालक की होगी।
तीन दिनों में 92 संस्थानों का निरीक्षण
पुलिस कमिश्नरेट और जिला प्रशासन के संयुक्त अभियान के तहत अब तक कुल 92 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जा चुका है। इनमें से 13 संस्थानों को सील किया जा चुका है और 26 संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं।
पुलिस कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह ने कहा है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। संयुक्त टीम द्वारा इस प्रकार की अचानक और निरंतर जांच आगे भी जारी रहेगी।यह अभियान उन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त रुख दर्शाता है जो विद्यार्थियों की जान को जोखिम में डालकर बिना पंजीकरण और बिना सुरक्षा मानकों के संचालन कर रहे हैं।

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