नोएडा,(नोएडा खबर डॉट कॉम)
जिलाधिकारी मेधा रुपम ने गेल (इंडिया) लिमिटेड की उच्च दाब प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये पाइपलाइनें जनपद से होकर गुजरती हैं और राष्ट्रीय महत्व की ऊर्जा अवसंरचना मानी जाती हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि इन पाइपलाइनों के माध्यम से उत्तर भारत और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के उर्वरक संयंत्रों, पेट्रोकेमिकल उद्योगों, गैस आधारित बिजली संयंत्रों तथा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाती है। हाल के दिनों में कई मामलों में तीसरे पक्ष द्वारा बिना पूर्व अनुमति और गेल से समन्वय किए पाइपलाइनों के ऊपर उत्खनन कार्य किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं।
इसको देखते हुए जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, नगर निकायों, विद्युत विभाग, जलापूर्ति एजेंसियों और अन्य कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए हैं। साथ ही आम लोगों को भी सूचित किया गया है कि गैस पाइपलाइन या उसके राइट ऑफ यूज (आरओयू) क्षेत्र में किसी भी प्रकार का उत्खनन, पाइलिंग, बोरिंग, सड़क निर्माण, जल या विद्युत लाइन बिछाने अथवा अन्य निर्माण कार्य शुरू करने से पहले गेल से अनिवार्य रूप से अनुमति और सुरक्षा समन्वय सुनिश्चित किया जाए।
