नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर्स अपार्टमेंट में 7 बिल्डर्स अपार्टमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई

नोएडा, 8 अप्रैल।

नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न बिल्डरों द्वारा अपार्टमेंट में एसटीपी की क्षमता से कम काम करने वाले बिल्डर्स अपार्टमेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए 7 बिल्डर्स अपार्टमेंट के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में एफआईआर दर्ज कराई है।

नोएडा प्राधिकरण के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पर्यावरण सेल टीम और संबंधित वाटरशेड टीम, नोएडा को दिए गए प्रावधानों के अनुसार क्रमशः नियुक्त किया गया है – मेसर्स आरजी रेजीडेंसी, प्लॉट नंबर-जीएच-02, सेक्टर-120, नोएडा, मेसर्स सिक्का कार्मिक, प्लॉट नंबर-जीएच-04ए, सेक्टर-78 नोएडा, मेसर्स ग्रेनाइट गेट प्रॉपर्टीज प्राइवेट। लिमिटेड (लोटस बुलेवार्ड) जीएच-03, सेक्टर-100, नोएडा मेसर्स पूर्वांचल रॉयल पार्क जीएच-04, सेक्टर-137, नोएडा, मेसर्स एम्स मैक्स गार्डेनिया जीएच-08, गोल्फ इकोसिटी, सेक्टर-75, नोएडा, मेसर्स प्रतीक बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड। (प्रतीक स्टाइलोम) जीएच-04बी सेक्टर-45 और मेसर्स आम्रपाली सिलिकॉन सिटी, प्लॉट नंबर-जीएच-01ए, सेक्टर 76, नोएडा सोसाइटीज का मौके पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि परिसर के नीचे स्थापित एसटीपी अपेक्षित क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहा था। इसी क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण कानूनों जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981 तथा ठोस अपशिष्ट 2000 के उल्लंघन के बारे में अवगत कराया गया है तथा उनके द्वारा समय-समय पर उपचारित/अनुपचारित मलजल को नालियों में बहाया जा रहा है जो पर्यावरण मानदंडों का सीधा उल्लंघन है।

उपरोक्त नियमों के उल्लंघन के दृष्टिगत र्निदिष्ट जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, व ठोस अपशिस्ट 2000 एवं 2016 के अनुपालन में उक्त सोसाइटीयों के विरूद्ध तत्काल प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी गयी। जिससे पर्यावरण को संरक्षित प्रदत्त प्रावधानों के अनुरूप नियुक्त पर्यावरण सेल, नोएडा प्राधिकरण द्वारा म/स आरजी रेजिडेंसी, प्लॉट नो.-घ-02, सेक्टर-120, नोएडा का दिनांक 16.11.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में परिसर के अन्तर्गत स्थापित एसटीपी मानको के अनुरूप संचालित नही पाया गया।

इसी क्रम में पर्यावरणीय कानूनों, जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, व ठोस अपशिस्ट 2000 एवं 2016 के उल्लंघन करने के क्रम में रू0 11,90,000/- (रूपये ग्यारह लाख नब्बे हजार मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित कर क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराया गया है परन्तु उक्त ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी द्वारा लगातार पर्यावारणीय कानून का उल्लंघन किया जा रहा है जो कि मा० एन०जी०टी० के नियमो का उल्लंघन है।

उपरोक्त नियमो के उल्लंघन के दृष्टिगत निंदिष्ट जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, व ठोस अपशिस्ट 2000 एवं  के अनुपालन में म/स आरजी रेजिडेंसी, प्लॉट नो.-घ-02, सेक्टर-120, नोएडा के विरूद्ध तत्काल प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करने का कष्ट करें, जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके।

प्रदत्त प्रावधानों के अनुरूप नियुक्त पर्यावरण सेल, नोएडा प्राधिकरण द्वारा म/स सिक्का कर्मिक, प्लॉट नो.-घ-04ए, सेक्टर-78, नोएडा का दिनांक 03.08.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में परिसर के अन्तर्गत स्थापित एसटीपी मानको के अनुरूप संचालित नही पाया गया। इसी क्रम में पर्यावरणीय कानूनों, जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, व ठोस अपशिस्ट 2000 एवं के उल्लंघन करने के क्रम में रू0 20,30,000/- (रूपये बीस लाख तीस हजार मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित कर क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराया गया है परन्तु उक्त ग्रुप हाउसिंग लगातार पर्यावारणीय कानून का उल्लंघन किया जा रहा है जो कि मा० एन०जी०टी० के नियमो का 3/8

उपरोक्त नियमो के उल्लंघन के दृष्टिगत निंदिष्ट जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम व ठोस अपशिस्ट २००० एवं २०१६ के अनुपालन में म/स सिक्का कर्मिक, प्लॉट नो.-घ-04ए, सेक्टर-78, नोएडा के विरूद्ध तत्काल प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करने का कष्ट करें, जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके।

कृपया अवगत कराना है कि प्रदत्त प्रावधानों के अनुरूप नियुक्त पर्यावरण सेल, नोएडा प्राधिकरण द्वारा मै० ग्रेनाइट गेट प्रोपर्टीज पीवीटी. एलटीडी. (लोटस बुलेवर्ड) घ-03, सेक्टर-100, नोएडा का दिनांक 07.04.2025 एवं पूर्व में भी स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में परिसर के अन्तर्गत स्थापित एसटीपी आवश्यक क्षमता के अनुरूप संचालित नही पाया गया। इसी क्रम में पर्यावरणीय कानूनों, जल अधिनियम १६७४, वायु अधिनियम १६८१, व ठोस अपशिस्ट २००० एवं २०१६ के उल्लंघन करने के क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराया गया है परन्तु उक्त ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी द्वारा लगातार पर्यावारणीय कानून का उल्लंघन किया जा रहा है जो कि मा० एन०जी०टी० के नियमो का उल्लंघन है। इनके द्वारा शोधित / अशोधित सीवेज समय-2 पर नाले में प्रवाहित किया जा रहा है जो सीधे-2 पर्यावरण नियमो का उल्लंघन है।

कृपया तत्काल उपरोक्त नियमो के उल्लंघन के दृष्टिगत र्निदिष्ट जल अधिनियम १६७४, वायु अधिनियम १६८१, व ठोस अपशिस्ट २००० एवं २०१६ के अनुपालन में मै0 ग्रेनाइट गेट प्रोपर्टीज पीवीटी. एलटीडी. (लोटस बुलेवर्ड) घ-03, सेक्टर-100, नोएडा के विरूद्ध तत्काल प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करने का कष्ट करें, जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके।कृपया अवगत कराना है कि प्रदत्त प्रावधानों के अनुरूप नियुक्त पर्यावरण सेल, नोएडा प्राधिकरण द्वारा मै० पूर्वांचल रॉयल पार्क घ-04, सेक्टर-137, नोएडा का पूर्व में स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में परिसर के अन्तर्गत स्थापित एसटीपी मानको के अनुरूप संचालित नही पाया गया। इसी क्रम में पर्यावरणीय कानूनों, जल अधिनियम १६७४, वायु अधिनियम १६८१, व ठोस अपशिस्ट २००० एवं २०१६ के उल्लंघन करने के क्रम में रू0-17,90,000.00 (रू० सत्रह लाख नब्बे हजार मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित कर क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराया गया है परन्तु उक्त ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी द्वारा लगातार पर्यावारणीय कानून का उल्लंघन किया जा रहा है जो कि मा० एन०जी०टी० के नियमो का उल्लंघन है।

कृपया तत्काल उपरोक्त नियमों के उल्लंघन के दृष्टिगत र्निदिष्ट जल अधिनियम १६७४, वायु अधिनियम १६८१, व ठोस अपशिस्ट २००० एवं २०१६ के अनुपालन में मै0 पूर्वांचल रॉयल पार्क घ-04, सेक्टर-137, नोएडा के विरूद्ध तत्काल प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करने का कष्ट करें, जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके।

मैक्स गार्डेनिया घ-08, गोल्फ इकोसिटी, सेक्टर-75, नोएडा का पूर्व में स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में परिसर के अन्तर्गत स्थापित एसटीपी मानको के अनुरूप संचालित नही पाया गया। इसी क्रम में पर्यावरणीय कानूनों, जल अधिनियम १६७४, वायु अधिनियम १९८१, व ठोस अपशिस्ट २००० एवं २०१६ के उल्लंघन करने के क्रम में रू0-29,45,000.00 (रू० उनतीस लाख पैतालिस हजार मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित कर क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराया गया है परन्तु उक्त ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी द्वारा लगातार पर्यावारणीय कानून का उल्लंघन किया जा रहा है जो कि मा० एन०जी०टी० के नियमो का उल्लंघन है।

कृपया तत्काल उपरोक्त नियमों के उल्लंघन के दृष्टिगत निदिष्ट जल अधिनियम १६७४, वायु अधिनियम १६८१, व ठोस अपशिस्ट २००० एवं २०१६ के अनुपालन में मै० एम्स मैक्स गार्डेनिया घ-08, गोल्फ इको सिटी, सेक्टर-75, नोएडा के विरुद्ध तत्काल प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करने का कष्ट करें, जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके।

कृपया अवगत कराना है कि प्रदत्त प्रावधानों के अनुरूप नियुक्त पर्यावरण सेल, नोएडा प्राधिकरण द्वारा मै० प्रतीक बुलडीटेक पीवीटी.एलटीडी. (प्रतीक स्टाइलोम) घ-04बी सेक्टर-45 का दिनांक 24.01.2025 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में परिसर के अन्तर्गत स्थापित एसटीपी मानको के अनुरूप संचालित नहीं पाया गया। इसी क्रम में पर्यावरणीय कानूनों, जल अधिनियम १६७४, वायु अधिनियम १६८१, व ठोस अपशिस्ट २००० एवं २०१६ के उल्लंघन करने के क्रम में रू0-18,30,000.00 (रू० अठारह लाख तीस हजार मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित कर क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराया गया है परन्तु उक्त ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी द्वारा लगातार पर्यावारणीय कानून का उल्लंघन किया जा रहा है जो कि मा० एन०जी०टी० के नियमो का उल्लंघन है।

कृपया तत्काल उपरोक्त नियमों के उल्लंघन के दृष्टिगत र्निदिष्ट जल अधिनियम १९७४, वायु अधिनियम १६८१, व ठोस अपशिस्ट २००० एवं २०१६ के अनुपालन में मै0 प्रतीक बिल्डटेक पीवीटी.एलटीडी. (प्रतीक स्टाइलोम) घ-04बी सेक्टर-45 के विरूद्ध तत्काल प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करने का कष्ट करें, जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके।
कृपया अवगत कराना है कि प्रदत्त प्रावधानों के अनुरूप नियुक्त पर्यावरण सेल, नोएडा प्राधिकरण द्वारा म/स आम्रपाली सिलिकॉन सिटी, प्लॉट नो.-घ-01ए, सेक्टर-76, नोएडा का दिनांक 01.05.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया (संलग्न उपरोक्तनुसार)। निरीक्षण में परिसर के अन्तर्गत स्थापित एसटीपी मानको के अनुरूप सचालित नहीं पाया गया। इसी क्रम में पर्यावरणीय कानूनों, जल अधिनियम १६७४, वायु अधिनियम १६८१, व ठोस अपशिस्ट २००० एवं २०१६ के उल्लंघन करने के क्रम में रु०-19.90.000/- (रुपये लाख पैसटीस हजार मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित कर क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराया गया है परन्तु उक्त ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी द्वारा लगातार पर्यावारणीय कानून का उल्लंघन किया जा रहा है जो कि मा० एन०जी०टी० के नियमों का उल्लंघन है।

कृपया तत्काल उपरोक्त नियमो के उल्लंघन के दृष्टिगत निंदिष्ट जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981 व ठोस अपशिस्ट 2000 एवं 2016 के अनुपालन में म/स आम्रपाली सिलिकॉन सिटी, प्लॉट नो.-GH-01ए, सेक्टर-76. नोएडा के विरुद्ध तत्काल प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करने का कष्ट करें, जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके।

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