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ब्रेकिंग न्यूज़ : नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण में सम्पत्ति खरीदने और बेचने के नियम एक जैसे होंगे, यूनिफाइड पालिसी लागू

नोएडा, 27 फरवरी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के लिए संपत्ति खरीदने और बेचने को एक नियम लागू करने के लिए यूनिफाइड पॉलिसी मंजूरी कर दी है।इस नियम के तहत अब तीनों ही प्राधिकरण के लिए मंगलवार से शासन के नए आदेश लागू कर दिए गए हैं और पुराने आदेश और नीतियों को निरस्त कर दिया गया है।

शासन के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 जनवरी को नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था बोर्ड ने कुछ संशोधन के साथ शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया था अभी तक तीनों प्राधिकरण में कई नियम अलग-अलग थे। यूनिफाइड पॉलिसी को लेकर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ लोकेश एम ने आदेश जारी कर दिया है।

इस आदेश में कहा गया है कि अब सभी काम यूनिफाइड रेगुलेशन 2025 के मुताबिक होंगे। अब तीनों प्राधिकरण में आवंटन निरस्तीकरण लीज डीड का निष्पादन कब्जे आदि से संबंधित नीति एक समान होगी। लीज डीड के प्रावधानों के अतिरिक्त प्राधिकरण की ओर से प्रदान की जाने वाली सेवा का निस्तारण भी एक तरह से ही होगा।  यूनिफाइड पॉलिसी के तहत अनुमति योग्य क्रियाएं भू उपयोग बिडिंग प्रक्रिया आवंटन प्रक्रिया पात्रता ई एम डी की राशि रजिस्ट्रेशन की फीस असफल आवेदकों के मामले, मोड़ ऑफ पेमेंट नाम परिवर्तन लीड पीरियड आवंटन पत्र का निर्गत करना न्यू पॉलिसी स्पेशल परपज कंपनी आवंटित प्लांट को बढ़ाने शेयर होल्डिंग बदलने सीआईसी निदेशकों को बदलने मैनेजमेंट कमेटी को बदलने प्रोजेक्ट में बदलाव बंधक क्रियाशीलता ट्रांसफर पॉलिसी म्यूटेशन प्लॉट को तोड़ने सरेंडर करने जीरो पीरियड पॉलिसी आवंटन निरस्तीकरण आवंटन दोबारा बाहर करने किराया अनुमति लोकेशन कर समेत कई मामलों में नियम एक होते हैं ।

प्राधिकरण ने भुगतान के चार विकल्प तय किए हैं पहले विकल्प में आवंटी आवंटन पत्र जारी होने के 90 दिन में पूरा भुगतान कर देता है तो उसे पूरे प्लाट कीमत पर 2% की छूट मिलेगी। दो-तीन और 5 साल में भी प्लांट की कीमत जमा करने का विकल्प होगा लेकिन इन तीनों विकल्प में ब्याज लगेगा।  नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण की ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में आने वाले ग्रुप हाउसिंग प्लॉट के लिए आवेदन करने वाले बिल्डरों के लिए योग्यता मानक भी एक हो गए हैं अब एक लाख वर्ग मीटर तक के प्लॉट के लिए अगर कोई बिल्डर कंपनी आवेदन कर रही है तो उसकी नेटवर्थ 30 करोड रुपए होगी और पिछले 3 महीने का लेनदेन 5 करोड रुपए पिछले 3 साल का टर्नओवर 100 करोड रुपए होना जरूरी है इससे बड़े प्लॉट के लिए नेटवर्थ 60 करोड रुपए तय कर दी गई है 3 महीने का लेनदेन 10 करोड़ और पिछले 3 साल का टर्नओवर 200 करोड रुपए या इससे ज्यादा होना जरूरी है।

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