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नोएडा: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव, अब 1 लाख रुपये की सहायता और आय सीमा बढ़कर 3 लाख

नोएडा: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव, अब 1 लाख रुपये की सहायता और आय सीमा बढ़कर 3 लाख

नोएडा। (नोएडा खबर डॉट कॉम)
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव किया है। गौतम बुद्ध नगर के जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत अब पात्र जोड़ों को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही, योजना के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये वार्षिक कर दिया गया है।

सतीश कुमार ने बताया कि इस योजना में प्रत्येक जोड़े को 60,000 रुपये कन्या के बैंक खाते में, 25,000 रुपये की वैवाहिक उपहार सामग्री और 15,000 रुपये कार्यक्रम आयोजन के लिए दिए जाएंगे। कुल मिलाकर प्रति जोड़े 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

योजना की पात्रता:
कन्या या उसके अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों और निराश्रित, निर्धन या जरूरतमंद हों।
परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक न हो।
विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष या अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
आयु की पुष्टि के लिए स्कूल रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड या आधार कार्ड मान्य होंगे।
कन्या अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा (कानूनी रूप से तलाक प्राप्त) हो सकती है।
अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
कन्या का बैंक खाता होना अनिवार्य है।
निराश्रित कन्या, विधवा की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री या स्वयं दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया:
इच्छुक लोग ऑनलाइन पोर्टल https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जन-सुविधा केंद्र, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र या स्वयं ऑनलाइन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए खंड विकास अधिकारी कार्यालय, नगरीय निकाय कार्यालय या जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें।

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