गौतमबुद्धनगर: बेसमेंट में कोचिंग, अस्पताल, होटल-रेस्टोरेंट पर पूर्ण प्रतिबंध! डीएम मेधा रुपम का सख्त आदेश, 15 दिनों में फायर सेफ्टी एनओसी व पंजीकरण अनिवार्य

नोएडा, (नोएडा खबर डॉट कॉम)

जिलाधिकारी मेधा रुपम ने अग्नि सुरक्षा को लेकर सख्त फैसला लिया है। जनपद में अब किसी भी बेसमेंट में कोचिंग संस्थान, निजी अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट या अन्य किसी भी प्रकार की कमर्शल गतिविधि चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

जिलाधिकारी मेधा रुपम की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में यह स्पष्ट आदेश जारी किया गया। डीएम ने कहा कि यदि निरीक्षण के दौरान बेसमेंट में ऐसी कोई गतिविधि पाई गई तो संबंधित संस्थान के खिलाफ तत्काल सीलिंग समेत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डीएम मेधा रुपम के प्रमुख निर्देश:

सभी कोचिंग संस्थान, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट, पीजी, हॉस्टल और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 15 दिनों के अंदर फायर सेफ्टी एनओसी तथा सम्पूर्ण पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
बिना वैधानिक अनुमति, एनओसी और पंजीकरण के किसी भी संस्थान का संचालन नहीं किया जाएगा।
सभी प्रतिष्ठानों में सुरक्षित एवं सुगम प्रवेश-निकास व्यवस्था अनिवार्य।
लिफ्ट वाले संस्थानों को लिफ्ट का पंजीकरण, नियमित सुरक्षा परीक्षण और वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध अनिवार्य।
प्रत्येक सप्ताह अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल अनिवार्य, सभी कर्मचारियों को आपातकालीन निकासी का प्रशिक्षण दिया जाए।

जिलाधिकारी मेधा रुपम ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। 15 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद नियमों का अनुपालन न करने वाले संस्थानों के विरुद्ध सीलिंग सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गठित टीमें युद्धस्तर पर सघन निरीक्षण अभियान चलाएं और प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।यह फैसला हाल के दिनों में हुई आग की घटनाओं को देखते हुए लिया गया है ताकि जनहानि को रोका जा सके।

नोएडा

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