गौतमबुद्धनगर, 5 जून।
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत थाना सेक्टर 20, मॉनिटरिंग सेल, और अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है।
दिनांक 04 जून 2025 को थाना सूरजपुर पर दर्ज परिवाद संख्या 1239/22, धारा 138 एनआई एक्ट के तहत माननीय न्यायालय ने अभियुक्त कीर्ति भाटी, पुत्र नेपाल सिंह, निवासी सेक्टर 37, थाना बीटा 2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने अभियुक्त को 06 माह के कारावास और 1 करोड़ 50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही, अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह की प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।