ग्रेटर नोएडा, (नोएडा खबर डॉट कॉम)
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की प्रभावी पैरवी से 15 साल पुराने हत्या के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।थाना बिसरख क्षेत्र में वर्ष 2011 में दर्ज मुकदमा संख्या 61/2011 (धारा 302 एवं 201 भादवि) में आरोपी धर्मवीर सिंह पुत्र रतिराम, निवासी ग्राम वैदपुरा (गौतमबुद्धनगर) को माननीय न्यायालय ने दोषी करार दिया।
सोमवार को अदालत ने सजा सुनाते हुए धारा 302 भादवि (हत्या) के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा।
धारा 201 भादवि (साक्ष्य छिपाना) के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000 रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा।
यह सफलता उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत मिली है। पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में थाना बिसरख पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन इकाई की संयुक्त टीम ने मजबूत पैरवी की।
कमिश्नरेट पुलिस ने कहा कि पुराने एवं गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की प्रभावी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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