नोएडा,(नोएडा खबर डॉट कॉम)
गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी मेधा रुपम ने एलपीजी और आईजीएल कंपनियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 14 मार्च 2026 की अधिसूचना का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
अधिसूचना के अनुसार, पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन रखने वाले किसी भी व्यक्ति को घरेलू एलपीजी कनेक्शन रखने या सरकारी तेल कंपनियों/वितरकों से एलपीजी सिलेंडर रिफिल लेने की अनुमति नहीं होगी।अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि: जिन व्यक्तियों के पास पीएनजी और घरेलू एलपीजी दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन सरेंडर (वापस) करना होगा।
पीएनजी कनेक्शन रखने वाला कोई भी व्यक्ति नया घरेलू एलपीजी कनेक्शन प्राप्त नहीं कर सकेगा और न ही रिफिल ले सकेगा।
जिलाधिकारी ने आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईजीएल (इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड) के संबंधित अधिकारियों — डिविजनल हेड (एलपीजी) आईओसीएल नोएडा, टेरीटरी मैनेजर (एलपीजी) बीपीसीएल लोनी, उप महाप्रबंधक (एलपीजी) एचपीसीएल लोनी तथा एचओडी (प्रोजेक्ट्स) आईजीएल — को निर्देशित किया है कि वे आपसी समन्वय से जनपद गौतमबुद्धनगर में ऐसे सभी ड्यूल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं की पहचान कर शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें।यह कदम केंद्र सरकार की पीएनजी नेटवर्क को बढ़ावा देने और घरेलू एलपीजी पर निर्भरता कम करने की नीति का हिस्सा है। अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा दक्षता बढ़ाना और पाइप्ड गैस जैसी स्वच्छ तथा सुविधाजनक सुविधा को प्रोत्साहित करना है।
कंपनियों से अपील:
एलपीजी और आईजीएल कंपनियों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जिलाधिकारी कार्यालय के साथ पूर्ण समन्वय बनाए रखें और अधिसूचना के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि यदि उनके पास पीएनजी कनेक्शन है तो वे अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन तुरंत संबंधित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास सरेंडर कर दें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।
![]()
