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मोटिवेशनल स्टोरी : उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त के आदेश पर अमल करेंगे गौतमबुद्ध नगर के उद्यमी, बिना हेलमेट कंपनियों में होगी एंट्री बैन

गौतमबुद्ध नगर, 25 फरवरी।

एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन गौतमबुद्ध नगर की जिला इकाई ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में कार्यरत सभी उद्यमियों को पत्र लिखकर अपनी अपनी इकाइयों में बिना हेलमेट कंपनियों में एंट्री रोकने के परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश के आयुक्त बी एन सिंह के आदेश को सख्ती से अमल कराने को कहा है। यह पत्र जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नाहटा व महासचिव शिव कुमार राणा ने संयुक्त रूप से लिखा है।

अपने पत्र में एमएसएमई की जिला इकाई ने जानकारी दी है कि नोएडा के परिवहन विभाग द्वारा हमारे पूर्व जिलाधिकार रहे श्री बी. एन. सिंह, आई.ए. एस., परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में सड़क परिवहन सुरक्षा विषय पर विचार विमर्श हेतु दिनांक 15 फरवरी 2025 को दिन के 11 बजे इंदिरा गांधी कला केंद्र, सेक्टर-6, नोएडा में संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सड़क चालकों के जान-माल की सुरक्षा में विशेष अभियान जो कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में परिवहन आयुक्त द्वारा संगोष्ठी कर सड़क चालकों को जागरूक किया जा रहा है और सख्ती से विशेष तौर से पेट्रोल पम्प संचालिकों को निर्देश दिए जा रहे हैं जैसे “No Helmet, No Fuel” और संगोष्ठी में उपस्थित नागरिकों को प्रतिज्ञा भी दिलाई गई कि वो दो पहिया अथवा चार पहिया वाहन चलाएंगे तो यातायात नियमों का पालन करेंगे।
इसी कड़ी में हमारी संस्था एम.एस.एम.ई. इंडस्ट्रियल एसोसिएशन नोएडा (रजि.) के पदाध्ािकारियों और उद्यमी सदस्यों ने भी निर्णय लिया की संस्था द्वारा भी जिला गौतमबुद्धनगर के उद्योगों में यह संदेश निर्देश दिया जाना अति आवश्यक है कि उनके मालिक, कर्मचारी, मजदूर, अन्य आगंतुक विजिटर आदि दो पहिया वाहन पर बिना हेलमेट के ना चले और ना ही फैक्ट्रियों में आए। साफ संदेश यही है कि बिना हेलमेट वालों का फैक्ट्री में प्रवेश निषेध किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के सड़क सुरक्षा अभियान को नोएडा के उद्यमी समर्थन करते हैं। सरकार द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। हम बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं।
आप सभी उद्यमी साथियों से निवेदन है कि उपरोक्त दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की कृपा करे ताकि हम सभी वाहन चालकों के जान-माल की रक्षा कर सकें।

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