लखनऊ, 04 जून।
उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस) और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। यह छूट आगामी पुलिस भर्ती प्रक्रियाओं में प्रभावी होगी और विशेष रूप से उन हजारों युवाओं को लाभ पहुंचाएगी, जो कोविड-19 महामारी के दौरान बाधित भर्ती प्रक्रियाओं के कारण आयु सीमा पार करने से अवसर से वंचित रह गए थे।
यह मांग जेवर विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह ने हाल ही में लखनऊ प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उठाई थी। श्री सिंह ने मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात के दौरान कहा था कि कोविड-19 के कारण भर्ती प्रक्रियाएं रुकने से कई पात्र युवा आयु सीमा पार करने के कारण अवसर से वंचित हो गए। उनकी इस मांग को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया।
जेवर विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह ने इस फैसले को युवाओं के विश्वास की जीत बताते हुए कहा, “यह केवल एक निर्णय नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं का सम्मान है। मैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने युवाओं की पीड़ा को समझा और उनके हित में यह बड़ा कदम उठाया। यह निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार की युवा-हितैषी नीतियों को और मजबूत करता है, जिससे प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी।”
यह फैसला न केवल युवाओं को नई संभावनाएं प्रदान करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल को और सशक्त बनाने में भी योगदान देगा