खास खबर: नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई: मालिक/अभिभावक पर 25,000 रुपये जुर्माना, RC रद्द और 25 वर्ष तक लाइसेंस पर बैन

नई दिल्ली, (नोएडा खबर डॉट कॉम)
मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत नाबालिगों (18 वर्ष से कम उम्र) द्वारा वाहन चलाने पर अब भारी सजा का प्रावधान लागू है। 1 जून से देशभर में इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसके तहत वाहन मालिक या अभिभावक को 25,000 रुपये का जुर्माना, वाहन का पंजीकरण रद्द करने और नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अयोग्य ठहराने का प्रावधान है।

मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 199 के अंतर्गत यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी वाहन के मालिक या अभिभावक पर आती है। ऐसे मामलों में:25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
3 वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है।
वाहन का रजिस्ट्रेशन (RC) 12 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है।
नाबालिग 25 वर्ष की आयु तक लर्नर्स या ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के अयोग्य माना जाएगा।

रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्रालय (MoRTH) ने स्पष्ट किया है कि अभिभावकों की लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि को रोकने के लिए ये कड़े कदम उठाए गए हैं। कई राज्यों में मार्च 2025 से ही इन बढ़ी हुई penalties को लागू किया गया था, लेकिन 1 जून 2026 से प्रवर्तन और जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान:
ओवरस्पीडिंग: 1,000 से 2,000 रुपये तक का जुर्माना।
प्राइवेट ड्राइविंग स्कूलों द्वारा बिना उचित प्रशिक्षण और टेस्ट के सर्टिफिकेट जारी करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना।
बिना वैध लाइसेंस वाहन चलाने या नाबालिग को वाहन सौंपने पर भी समान सख्ती।

परिवहन विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम सड़क सुरक्षा को मजबूत करेगा, खासकर युवा पीढ़ी में बढ़ रही लापरवाही को नियंत्रित करने के लिए।

अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें और उन्हें उचित शिक्षा दें।
ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाएगी और कोई भी छूट नहीं दी जाएगी।

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